आयकर नोटिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी कांग्रेस को राहत
नेशनल डेस्क। कांग्रेस को आयकर विभाग नोटिस मामले में कुछ दिनों के लिए राहत मिल गई है। आयकर विभाग ने कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस दिया है। पार्टी इसे लेकर चिंता में है और लोकसभा चुनाव के दौरान इतने बड़े एक्शन पर सवाल उठा रही है। कोर्ट में आयकर विभाग ने कहा कि वह लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पर कोई सख्त ऐक्शन नहीं लेगा।
कोर्ट ने अगली सुनवाई अब 24 जुलाई को करने का फैसला लिया है। कांग्रेस ने इससे पहले आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करके पार्टी को अस्थिर करना चाहती है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जानबूझकर ऐसी कार्रवाई की जा रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अभी चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में विभाग नहीं चाहता कि किसी पार्टी को चुनाव के बीच कोई परेशानी हो। कांग्रेस ने हाई कोर्ट के 2016 के फैसले को चुनौती दी थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिसके आधार पर नोटिस जारी कर रहा है।
ये है पूरा मामला
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को आयकर विभाग से फिर नया नोटिस मिला, वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के लिए 1,745 करोड़ रुपये के कर की मांग की गई है। अब तक कुल 3,567 करोड़ रुपये के कर की मांग कांग्रेस से की जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 2014-15 (663 करोड़ रुपये), 2015-16 (करीब 664 करोड़ रुपये) और 2016-17 (करीब 417 करोड़ रुपये) से संबंधित हैं। राजनीतिक दलों को मिलने वाली कर छूट अधिकारियों ने समाप्त कर दी है और कर पार्टी पर लगा दिया है। शुक्रवार को कांग्रेस ने कहा कि उसे आयकर विभाग से नोटिस मिला है, करीब 1,823 करोड़ रुपये का भुगतान करने को जिसमें कहा गया है। अधिकारियों ने संबंधित कर मांग के लिए पार्टी के खातों से 135 करोड़ रुपये पहले ही निकाल लिये हैं।