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कलेक्टर ने बेरोजगारी भत्ता योजना के क्रियान्वयन के लिए ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

कलेक्टर ने कहाः- प्रात्र हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिले, कलस्टरवार सत्यापन कर्ता अधिकारी बनाएं जाएंगे

कलेक्टर ने निर्देश पर बेरोजगारी भत्ता के क्रियान्वयन के सत्यापन कार्य लिए कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिए गए

बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन का ऑन-लाइन पोर्टल 1 अप्रैल से खुलेगा, किसी भी स्थान से ऑनलाइन पोर्टल पर किया जा सकता है आवेदन

बेरोजगारी भत्ते के लिए 2 वर्ष पुराने पंजीयन वाले ही होंगे पात्र

कवर्धा। कलेक्टर जनमेजय महोबे ने राज्य शासन के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा जारी बेरोजगारी भत्ता मार्गदर्शिका की समीक्षा की। कलेक्टर ने इस योजना की समीक्षा करते हुए कहा वास्तविक पात्र हितग्राही इस योजना योजना का लाभ मिलना चाहिए। कलेक्टर ने निर्देश पर इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सत्यापन कार्य में लगे सभी अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिए जा रहे है। आज कवर्धा जनपद पंचायत के सभा कक्ष में इस योजना के तहत सत्यापन कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिए गए। इसके अलावा सभी जनपद पंचायत और नगर पंचायत कार्यालयों में इस योजना क्रियान्वयन के लिए हेल्प डैक्स भी लगाने और प्रशिक्षित अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के लिए भी निर्देशित किया है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल से राज्य के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया है।

इधर कलेक्टर  महोबे ने निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ  संदीप अग्रवाल ने इस योजना के तहत प्रशिक्षण देते हुए कहा कि बेरोजगारी भत्ते के लिए 1 अप्रैल से ऑनलाइन फार्म भरा जाएगा।
जिला रोजगार अधिकारी  प्रमोद जैन ने बताया कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए रोजगार कार्यालय में नया पंजीयन कराने की आवश्यकता नही है, क्योंकि बेरोजगारी भत्ते की पात्रता केवल उन्हीं व्यक्तियों को है जिनका पंजीयन कम से कम 2 वर्ष पुराना है। नया पंजीयन कराने वालों को बेरोजगारी भत्ते की पात्रता वर्तमान में नहीं हो सकेगी । उन्होंने बताया कि 3 वर्ष पुराने पंजीयन का नवीनीकरण अंतिम तारीख बीत जाने के बाद भी 2 माह के भीतर कभी भी कराया जा सकता है, इसलिए नवीनीकरण के लिए भी किसी प्रकार की जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नही है।
बेरोजगारी भत्ते के लिये आवेदन का ऑन-लाइन पोर्टल 1 अप्रैल से खुलेगा। आवेदन करने के लिये रोजगार कार्यालय आने की आवश्यकता नही है। आवेदन किसी भी स्थान से ऑन लाइन पोर्टल पर किया जा सकता है। चॉइस सेंटरों पर भी आवेदन किया जा सकता है। इस पोर्टल का यू.आर.एल. ीजजचः//इमतवरहंतपइींजजं.बह.दपब.पद है।


सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि बरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व वे एक वर्ष के भीतर का आय प्रमाणपत्र, मूल निवासी प्रमाणपत्र, कक्षा दसवीं की मार्कशीट या प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथि लिखी हो, कक्षा 12 वीं की मार्कशीट या प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फोटो एवं रोजगार पंजीयन कार्ड तैयार रखें क्योंकि यह दस्तावेज़ आवेदन फार्म में अपलोड करने होंगे। आवेदन के बाद सभी आवेदकों को दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के लिए पहले से समय देकर बुलाया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 5 पंचायतों तथा नगरीय क्षेत्रों में 3 से 4 वार्डों के समूह के क्लस्टर बनाये जायेंगे। दस्तावेजों का सत्यापन इन क्लस्टरों में किया जायेगा। जिससे किसी भी आवेदक को दस्तावेज सत्यापन के लिए अपने घर से दूर न जाना पड़े। सत्यापन स्थल पर आवेदकों के बैठने आदि की अच्छी व्यवस्था होगी। सत्यापन के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों की टीमें भी उपलब्ध रहेगी। आवेदन पत्र में आवेदक के बैंक खाते की जानकारी ली जा रही है। जिसका सत्यापन बैंक मेनेजर से कराने के बाद बेरोज़गारी भत्ते की राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रतिमाह सीधे भेजी जायेगी। आवेदक कृपया ध्यान रखकर अपने बैंक खाते की सही जानकारी भरें, जिससे उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलने में कोई कठिनाई न हो। आवेदक को अपने ही बैंक खाते की जानकारी भरनी है। किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते की नहीं अन्यथा बैंक मेनेजर सत्यापन के समय बैंक खाते को गलत बतायेगा और बेरोजगारी भत्ते की राशि उस खाते में अंतरित नही होगी। बेरोज़गारी भत्ते के आवेदन के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को हड़बड़ी करने की आवश्यकता नही है।बेरोज़गारी भत्ते के आवेदन का पोर्टल लगातार खुला रहेगा और आवेदक किसी भी दिन किसी भी समय ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। राज्य सरकार सभी पात्र व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिये कृतसंकल्पित है।

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