कवर्धा। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जनमेजय महोबे ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में इनफोर्समेंट एजेंसीज के अंतर्गत राजस्व, पुलिस, वन विभाग, आबकारी, राज्यकर (जीएसटी) और परिवहन विभाग की संयुक्त बैठक ली। कलेक्टर श्री महोबे ने बैठक में सभी इनफोर्समेंट एजेंसीज के अधिकारियों को जिले में प्रलोभनरहित, निष्पक्ष, निर्बाध एवं भयरहित निर्वाचन के लिए आपसी समन्वय से सक्रियतापूर्वक काम करने के निर्देश दिए। बैठक में वनमंडलाधिकारी चूड़ामणि सिंह, जिला पंचायत सीईओ संदीप कुमार अग्रवाल, अपर कलेक्टर अविनाश भोई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास कुमार (आईपीएस) सहित इनफोर्समेंट एजेंसीज संबंतिध अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर जनमेजय महोबे ने सभी एजेंसीज को आपस में बेहतर तालमेल, संवाद और सूचनाओं का आदान-प्रदान सुनिश्चित करते हुए निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण का कार्य प्रभावी तरीके से करने निर्देशित किया। उन्होंने लोकसभा निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता के दौरान नगदी, शराब, मादक पदार्थों, कीमती वस्तुओं और फ्रीबीज के परिवहन पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने इस संबंध में की गई जब्ती और कार्रवाई की रिपोर्ट प्रतिदिन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय प्रेषित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए आचार संहिता की घोषणा माह मार्च 2024 में लागू होने की संभावना है। उन्होंने प्रारंभिक तैयारी के लिए सभी विभाग संयुक्त रूप से समन्वय स्थापित कर कार्य करेंने निर्देशित किया।
ग्रामवासी से सतत् सम्पर्क बनाए
बैठक में बताया गया कि कबीरधाम जिला अन्तर्गत वनविभाग के 17 बैरियर स्थापित है। सभी चेकपोस्ट में वनविभाग के कर्मचारियों द्वारा जांच किया जा रहा है। कलेक्टर ने चेकपोस्ट में वनविभाग, राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को संयुक्त रूप से जांच करने संबंधी निर्देश दिए। यहां बताया गया कि आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित 03 चेकपोस्ट क्रमशः चिल्फी, पोलमी एवं तरेगांव जंगल में स्थापित है, आवश्यकतानुरूप मानव संसाधन व सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री महोबे ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अवैध रूपए, सोना, चांदी मेटल पाए जाने पर तत्काल कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं राज्यकर जीएसटी विभाग को सूचित करें। आम आदमी को कोई परेशानी न हो इसका विशेष ध्यान रखें। राज्यकर जीएसटी विभाग के अधिकारी ने बताया कि उच्च अधिकारियों से निर्देंश प्राप्त होने पर पोंड़ी, चिल्फी एवं अन्य चेकपोस्ट में जांच किया जाता है। कलेक्टर ने अधिकारियों को कहा कि ग्रामवासी, मीडिया, सोसल मीडिया से सतत् सम्पर्क बनाए। किसी भी प्रकार की अवैध मादक पदार्थ संबंधी सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कार्यवाही करने तथा चिन्हांकित ग्रामों में चेकिंग करने के निर्देश दिए।
शांति व्यवस्था भंग करने वाले, आदतन अपराधी एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर विधि अनुरूप कार्यवाही करें
कलेक्टर ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रतिबंधात्मक धारा 107-116, 109, 110 के तहत् पुलिस अधिकारी अधिक से अधिक ईश्तगाशा, कार्यपालिक दण्डाधिकारी के समक्ष पेश करें। जिससे शांति व्यवस्था भंग करने वाले, आदतन अपराधी एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर विधि अनुरूप कार्यवाही की जा सके। यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधात्मक धारा में न्यायालय के समक्ष प्रतिभूति दी गई है और प्रतिभूति अवधि के दौरान उस व्यक्ति के द्वारा प्रतिभूति का व्यतिक्रम (उल्लंघन) किया जाता है तो धारा 122 अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए शेष अवधि के लिए कारागार निषिद्ध करें। पीठासीन अधिकारी प्रतिभूति स्वीकृत करते समय प्रतिभूति व्यतिक्रम के दण्ड के संबंध में संबंधित व्यक्ति को आवश्यक रूप से अवगत कराएं।
चेकिंग प्वाईंट में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने के दिए निर्देश
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास कुमार (आईपीएस) ने जिला अन्तर्गत जितने भी आरोपियों को नान बेलेबल वारंट (एनबीडब्ल्यू) एवं स्थाई वारंट तामिल होना शेष है, उसकी तामिली यथाशीघ्र किए जाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि इनफोर्समेंट का पूरा कार्य पुलिस का है, कार्यवाही कर संबंधित एजेन्सी को सूचित करने कहा गया। उन्होंने चेकिंग प्वाईंट में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने संबंधी निर्देश दिए साथ ही जहां सी.सी.टी.वी. कैमरा उपलब्ध नहीं है, वहां चेकपोस्ट पर तैनात कर्मियों के मोबाईल से वीडियो रिकार्डिंग कराने कहा गया।
सभी वाहनों का करें चेकिंग
कलेक्टर ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 02 विषय को गंभीरता से फोकस किया गया है। लावारिस मवेशी रास्ते में बैठे रहते है जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है जिसे व्यवस्थित करें। उन्होंने अवैध खनिज परिवहन पर रोक लगाने के लिए राजस्व अधिकारी एवं खनिज अधिकारी संयुक्त रूप से कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि पुलिस, आरटीओ और आबकारी विभाग का चेकपोस्ट एक होना चाहिए, जिससे ट्रेफिक जाम की स्थिति निर्मित न हो। एक भी गाड़ी बिना चेकिंग के नहीं जाना चाहिए। धवईपानी में एक चेकपोस्ट स्थापित है, जो चिल्फी चेकपोस्ट से समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से कार्य करने के निर्देश दिए।
अवैध शराब परिवहन, भण्डारण, विक्रय एवं मादक पदार्थ पर कार्यवाही करें
कलेक्टर श्री महोबे ने अंतर्राज्यीय सीमा मध्यप्रदेश राज्य के डिंडौरी, बालाघाट, मण्डला जिले से तथा पड़ोसी जिले बेमेतरा, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई एवं मुंगेली से अवैध शराब परिवहन, भण्डारण, विक्रय एवं मादक पदार्थ पर अधिक से अधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यवाही बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। यहां बताया गया कि कबीरधाम जिले में 01 वेयरहाउस एवं 23 शराब दुकान संचालित है। जिला कबीरधाम को कुम्हारी, छेरकाबांधा कोटा, सरगांव एवं रसमड़ा-दुर्ग से ही शराब आपूर्ति की जाती है। कलेक्टर ने इसके अलावा कहीं और से अवैध शराब का परिवहन होता है तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने प्रतिदिन मदिरा विक्रय की जानकारी अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कबीरधाम को प्रेसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिस दिन अधिक मात्रा में शराब विक्रय होता है तो उसके कारणों की जानकारी देना सुनिश्चित करें।