छत्तीसगढ़

कवासी लखमा पर FIR दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला

जगदलपुर। बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा (Kawasi Lakhma) और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। दोनों नेताओं पर आचार संहिता का उल्लंघन करते पाए जाने पर एक्शन लिया गया है।

 

दरअसल, रविवार की शाम पूर्व मंत्री कवासी लखमा जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर के सामने होलिका दहन करने वाली समिति को कैश में चंदा दिए जाने के मामले में चुनाव आयोग से शिकायत किया गया। जिसके बाद जगदलपुर कोतवाली में कवासी लखमा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य के खिलाफ धारा लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 और इंडियन पेनल कोड की धारा 171 बी, 171 ग, और 171 ई, एवं 188 का अपराध गठित करते पाए जाने पर मामला दर्ज कर लिया गया है।

बता दें कि समिति को कैश में चंदा दिए जाने के बाद से उनकी तस्वीर सोशल मीडिया में जमकर वायरल होने लगी और प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने भी चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करने की बात कही थी। 25 मार्च की देर शाम प्रशासन के एक अधिकारी की ओर से इसे प्रलोभन की श्रेणी मानते हुए और आचार संहिता का उल्लंघन करने के चलते कोतवाली थाना में प्रत्याशी कवासी लखमा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

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