कवर्धाछत्तीसगढ़

सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने वाले 05 आरोपियों को अलग-अलग स्थान से थाना कुंण्डा पुलिस ने किया गिरफ्तार।

आरोपियों के विरुद्ध थाना कुंण्डा में अपराध पंजीबद्ध कर धारा 36च 1 आबकारी एक्ट के तहत किया गया कार्यवाही

कवर्धा। जिले के थाना कुंण्डा क्षेत्राअन्तर्गत जुआ, सट्टा, अवैध शराब बिक्री, अवैध गाँजा बिक्री एवं परिवहन करने वाले असामाजिक तत्वों पर सख्त उचित वैधानिक कार्यवाही कर अपराध,अपराधियों पर पूर्णत: अंकुश लगाने जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों के द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर थाना प्रभारी कुंण्डा द्वारा थाने में टीम गठित कर क्षेत्र में यदि कोई असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार के अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। तो उनके विरुद्ध सख्त उचित वैधानिक कार्यवाही करने हेतु टीम रवाना किया गया। इसी तारतम्य में दिनांक-16.02.2024 को मुखबीर के सूचना पर आम रोड, गली, चौक, चौराहे अन्य सार्वजनिक स्थान में बैठकर शराब का सेवन कर क्षेत्र के माहौल को खराब करने वाले आरोपियों को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते रंगे हाथों पुलिस टीम द्वारा 05 आरोपियों को पकड़ा गया। जिसमें 01.लक्ष्मण साहू पिता प्रहलाद साहू उम्र 31 साल साकिन कंझेटा थाना पांडातराई जिला कबीरधाम, 02.राम प्रसाद साहू पिता नंद राम साहू उम्र 23 साल साकिन कुंण्डा थाना कुंण्डा जिला कबीरधाम, 03.राजेश पिता कली राम रात्रे उम्र 35 साल साकिन माकरी थाना कुंण्डा जिला कबीरधाम, 04.कमल चंद्रवंशी पिता ईश्वरी चंद्रवंशी उम्र 39 साल साकिन माकरी थाना कुंण्डा जिला कबीरधाम, 05.गनपत यादव पिता रामजी यादव उम्र 26 साल साकिन माकरी थाना कुंण्डा जिला कबीरधाम के विरूद्ध धारा 36(च )1 आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।

इसी दौरान पुलिस टीम को मुखबीर से एक अन्य सूचना प्राप्त हुआ। जिसमें मुखबीर द्वारा जानकारी दिया गया, कि ग्राम माकरी में श्रीमति बबली मनहर पति अनंत राम ऊर्फ टिल्ली मनहर उम्र 30 साल द्वारा गाँव में अवैध धन अर्जित करने की नीयत से अवैध शराब का बिक्री कर रही है जिससे क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मुखबीर के बताये पते पर जाकर रेड कार्यवाही किया गया। जहां गवाहों के समक्ष आरोपी महिला के कब्जे से 01 बोतल और 08 पौवा, कुल 2.160 बल्क लीटर अवैध शराब किमती 960 रूपये एवं बिक्री रकम 300 रूपये, कुल जुमला किमती 1260 रूपये के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपीया का कृत्य आबकारी एक्ट का दण्डनीय अपराध घटित करना पाये जाने से धारा 34(1)ख आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उचित वैधानिक कार्यवाही किया गया है।

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